शहर में छिपे हो सकते हैं उपद्रवी, डीसी ने लागू किए धारा 144 के तहत कार्रवाई के निर्देश
- By Vinod --
- Friday, 28 Jun, 2024
Miscreants may be hiding in the city, DC issued instructions to take action under section 144
Miscreants may be hiding in the city, DC issued instructions to take action under section 144- चंडीगढ़। शहर में उपद्रवियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए चंडीगढ़ के डसी की तरफ से धारा 144 के तहत कार्रवाई करने क आदेश जारी किए गए हैं। असामाजिक तत्व केंद्र शासित प्रदेश में होटल/रेस्तरां/सराय/गेस्ट हाउस आदि में गुप्त रूप से अपने अस्थायी ठिकाने बना सकते हैं।
चंडीगढ़ और इस बात की पूरी संभावना है कि इन लोगों की गैरकानूनी गतिविधियां मानव जीवन और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के अलावा शांति भंग और सार्वजनिक शांति में अशांति पैदा कर सकती हैं। जिला मजिस्ट्रेट की राय है कि इस प्रकार के आतंकवादी कृत्यों, शांति भंग करने, सार्वजनिक शांति भंग करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रोकने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत कार्यवाही करना आवश्यक है।
चंडीगढ़ में होटल, रेस्तरा, गेस्ट हाउस, सराय आदि के सभी मालिकों, प्रबंधकों, देखभाल करने वालों आदि को वहां रहने वाले आगंतुकों, ग्राहकों और मेहमानों से आईडी प्रमाण प्राप्त करने के निर्देश जारी करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 यू.टी. चंडीगढ़ में आम जनता की सुरक्षा के हित में अपने परिसर में किसी ऐसे अज्ञात व्यक्ति के रहने पर रोक लगाएं जिसकी पहचान स्थापित नहीं हुई है।
आगंतुकों, ग्राहकों, अतिथियों की पहचान के लिए एक रजिस्टर बनाए रखें। आगंतुक, ग्राहक, अतिथि की लिखावट में उसका नाम, पता, टेलीफोन नंबर और पहचान प्रमाण के साथ-साथ उसके हस्ताक्षर का उल्लेख करते हुए रजिस्टर में प्रविष्टि करें। इसी प्रकार आगंतुक की पहचान आधार कार्ड, पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और फोटो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से स्थापित की जाएगी। यह आदेश 29 जून को शून्यकाल से लागू होगा और 27 अगस्त तक 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।